इंदौर11 मिनट पहले
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इंदौर के मोबाइल व्यापारी सुसाइड केस में एक महिला आरोपी ने फरारी के दौरान कोर्ट में अग्रिम जमानत लगा दी। कोर्ट ने महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया। दस दिन पहले पुलिस ने इस मामले में एसटीएफ के सिपाही सहित महिला पर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में केस दर्ज किया। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं। भंवरकुआ इलाके की एक होटल में सुसाइड करने वाले मोबाइल व्यापारी राजीव कुमार शर्मा के मामले में जिला कोर्ट ने मुख्य आरोपी नर्मदा बाई की जमानत खारिज कर दी। नर्मदा बाई ने केस दर्ज होने के बाद फरारी के दौरान ही अग्रिम जमानत याचिका लगाई। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। राजीव शर्मा की तरफ से उनके वकील ने भी नर्मदा बाई की अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई थी।
एसटीएफ के सिपाही को लेकर लिखा लेटर
पुलिस ने राजीव के सुसाइड में नर्मदा बाई के साथ प्रशांत परिहार को भी आरोपी बनाया है। प्रशांत एसटीएफ इंदौर में पदस्थ है। मामले में उसे आरोपी बनाए जाने के बाद राजीव के वकील की ओर से भोपाल में डीजी एसटीएफ विपिन माहेश्वरी को भी शिकायत की गई है। उन्हें जानकारी देते हुए बताया गया है कि प्रशांत मामले में आरोपी है। जिसे निलंबित किया जाना चाहिए। प्रशांत एसटीएफ इंदौर थाने से भी छुट्टी पर चल रहा है। जानकारी लगी है कि उसने बीमारी को लेकर आवेदन दिया है। जिसके कारण वह थाने पर नहीं जा रहा।
10 दिन में नही पकड़ पाई पुलिस
राजीव कुमार शर्मा के परिवार के लोगों ने आपत्ति ली है कि जब उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया तो एक सप्ताह में ही उत्तर प्रदेश जाकर एसआई महेश शर्मा और प्रशांत ने उनकी गिरफ्तारी ले ली थी। लेकिन राजीव की मौत के दो माह बाद मामले में केस दर्ज किया गया। वहीं दस दिन बीतने के बाद भी गिरफ्तारी नही की गई।
जल्द करेंगे गिरफ्तार
भंवरकुआ टीआई राजकुमार यादव के मुताबिक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंची। लेकिन वे नहीं मिले। मामले में दोनों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
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