तेजस्वी यादव को अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट का समन: 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश, गुजरातियों को ठग कहने से जुड़ा है मामला

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अहमदाबादएक घंटा पहले

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गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ समन भेजने पर आज अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी किया है। समन में तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।

तेजस्वी यादव के गुजरातियों को ठग कहने वाले बयान पर अब तक कुल 15 गवाहों की गवाही हो चुकी है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने तेजस्वी यादव के वीडियो का असली सबूत एक निजी न्यूज चैनल से लेकर भी कोर्ट में पेश कर दिए हैं।

गुजरात के व्यापारी हरेश मेहता ने दर्ज करवाया है मामला
डिप्टी सीएम ने गुजरातियों को ठग कहा था। इसके बाद गुजरात के व्यापारी हरेश मेहता ने बयान पर आपत्ति जताते हुए केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने इस केस में सुनवाई के लिए पहले 1 मई की तारीख तय की थी। जिसकी अगली तारीख 8 मई और उसके बाद 19 मई तय की गई थी।

जानिए वह बयान जिस पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ
दरअसल, बैंकों का पैसा लेकर भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के ‘रेड नोटिस’ से हटा दिया गया। जिसके बाद बजट सत्र के समय तेजस्वी यादव ने पटना में कहा था कि वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं। उनको माफ भी कर दिया जाता है।

इस बयान के बाद अहमदाबाद के व्यापारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 21 मार्च को तेजस्वी यादव के खिलाफ IPC की धारा-499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज करवाया था। हालांकि तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा।

तेजस्वी ने कहा था- बैंक लोन दे देती है और पैसे लेकर विदेश फरार हो जाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। ये बातें उन्होंने आरजेडी दफ्तर में हुए मिलन समारोह में कही।​

अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट।

अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट।

राहुल गांधी को सजा के बाद तेजस्वी पर नजर
बता दें कि तेजस्वी से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति के खिलाफ बयान देकर फजीहत करवा चुके हैं। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की चुनावी सभा में कहा था कि ‘सारे मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं।’ इस बयान पर सूरत की अदालत में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख दिखाया और राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई।

सजा के बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। बंगला भी खाली करना पड़ा। पटना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील मोदी ने भी मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक बयान देने पर राहुल गांधी पर केस दर्ज करा रखा है। राहुल गांधी को मिली सजा के बाद लोगों की नजर तेजस्वी यादव पर है।

याचिका में लिखा- सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए
कारोबारी हरेश मेहता ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया को दिए बयान में तेजस्वी यादव ने पूरे गुजराती समुदाय को ‘ठग’ कहा है। यह गुजरातियों की सार्वजनिक रूप से मानहानि है और उन्हें अपमानित करता है। इसलिए इस मामले में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

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