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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
– फोटो : Social media

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राजधानी रायपुर में चौपाटी मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में   याचिकाकर्ता ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी पार्टी बनाया है। इसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और ठेकेदार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गूगल मैप के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में नगर निगम चौपाटी बना रहा है। इसके खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में रायपुर मास्टर प्लान का उल्लंघन करने का जिक्र किया गया है। याचिका में निर्माणाधीन चौपाटी के पास एजुकेशन हब होने की बात की गई है। याचिका में कहा गया है कि चौपाटी निर्माण से असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा हो सकता है, जिससे बच्चे परेशान होंगे। 

इस मामले में जस्टिस राधा कृष्ण अग्रवाल और जस्टिस एस के अग्रवाल के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में डिवीजन बेंच ने राज्य शासन, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम और कलेक्टर रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था और याचिकाकर्ता को गूगल मैप पेश करने कहा था।

गुरुवार की सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप मिश्रा और जय प्रकाश शुक्ला ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और ठेकेदार को भी पार्टी बनाने की मांग की थी। जिसपर कोर्ट ने उन्हें भी नोटिस जारी किया है । मामले में शासन ने कहा था कि वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के मास्टर प्लान में मुताबिक ही चौपाटी का निर्माण कराया जा रहा है ।



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By o24

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