कैमूरएक घंटा पहले
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आरोपी को ले जाती पुलिस।
कैमूर जिले के व्यवहार न्यायालय भभुआ के उत्पाद विशेष न्यायाधीश द्वितीय धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने शराब के अलग-अलग तीन मामलों में तीन आरोपियों को 6 और 7 साल की सजा सुनाई। तथा एक-एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाय है। अर्थ दंड की राशि नहीं जमा करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
जानकारी देते हुए व्यवहार न्यायालय भभुआ के विशेष लोक अभियोजक उत्पाद विभाग निशिकांत निलेश ने बताया व्यवहार न्यायालय भभुआ द्वारा शराब से जुड़े तीन अलग-अलग मामले में तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।
- पहला मामला दुर्गावती थाना में दर्ज था जिसमें वहां से 3500 लीटर शराब की बरामदगी हुई थी। उस आरोप में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के आकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। जहां दुर्गावती थाना अध्यक्ष द्वारा सारे गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने से 7 माह में ही ट्रायल समाप्त हुआ और आरोपी आकाश कुमार को स्पीडी ट्रायल चला कर 7 साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
- दूसरा मामला रोहतास जिले के डेहरी के भोला कुमार उर्फ इंद्रजीत कुमार का है। जिनको 105 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया था। जिसके ऊपर 6 साल कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
- तीसरा मामला कुढनी थाना क्षेत्र के मनु चौधरी का है जिसके घर से 8 लीटर शराब बरामद हुआ था। इसके ऊपर शराब पीने और शराब बेचने का मामला दर्ज हुआ था। इसके उपर भी 5 साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
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