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पटनाएक घंटा पहले
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बिहार सरकार का शिक्षा विभाग
शिक्षा विभाग ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर नई शिक्षक नियमावली के तहत होने वाली शिक्षक बहाली से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया है। अधिसूचना के अनुसार पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक बिना आयु सीमा की बाध्यता के अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। अन्य अभ्यर्थियों के लिए 1 अगस्त 2023 की तिथि को आधार मानते हुए उम्र सीमा तय की जाएगी। नई नियमावली के लागू होने से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को पहली भर्ती परीक्षा के लिए आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी, जबकि एसटीइटी 2019 पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष छूट की गणना 1 अगस्त 2019 की तारीख से की जाएगी।
BPSC ने शिक्षक बहाली से जुड़ा एग्जाम कैलेंडर जारी किया
बता दें बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को शिक्षक बहाली के लिए एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार 19, 20, 26 और 27 अगस्त को परीक्षा ली जाएगी। आयोग के अनुसार 1 लाख 70 हजार 461 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जानी है। इसमें 79 हजार 943 प्राथमिक शिक्षक, 32 हजार 916 पदों पर मीडिल और 57 हजार 602 पदों पर हायर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षक बहाल किए जाएंगे। साल के अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा।
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