
व्लादिमीर पुतिन
– फोटो : एएनआई
विस्तार
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के गिरफ्तारी वारंट पर रूस ने अपने बयान में कहा कि कानूनी दृष्टिकोण से इसका उसके लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि वह 2016 में आईसीसी संधि से हट गया था। वारंट को खारिज करते हुए रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि रूस रोम स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य नहीं है और इसके नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।
बता दें, यूक्रेन युद्ध को लेकर आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी ने कहा, यूक्रेन से बच्चों के अपहरण के मामले में पुतिन की संलिप्तता के लिए यह वारंट जारी किया गया है।कोर्ट ने कहा है कि पुतिन युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। वह बच्चों के अवैध विस्थापन और उन्हें अपने कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र से रूसी इलाकों में गैरकानूनी तरीके से भेजने के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं। इसी आरोप में आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति कार्यालय में बाल अधिकार मामलों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। वहीं, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखरोवा ने कहा, रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है। यह निर्णय हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता।